MP Transfer Policy 2021-22/General Administration Department Madhya Pradesh New Transfer policy 2022/ MP Government transfer policy 2022 in Hindi
- Name of Department – General Administration Department
- State Name – Madhya Pradesh
- Type of Article – M.P. Tabadla Neeti 2021-22
नयी तबादला नीति 2022- मध्य प्रदेश राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति
MP Transfer Policy 2022 in Hindi
मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा दिनांक 17.09.2022 to 05.10.2022 तक के लिए स्थानांतरण से प्रतिबंध को शिथिल किया गया है। इस अवधि में प्रत्येक विभाग अपनी प्रशासनिक आवश्यकतानुसार स्थानांतरण कर सकते है।
सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश भोपाल वर्ष 2022 के लिए नयी तबादला नीति जारी कि है। यदि आप भी शासकीय कर्मचारी है और अपना ट्रासफर कराना चाहते है तो इस जानकारी को अंत तक पढे। ट्रांसफर करने के लिए आपको किन किन प्रकियाओं से गुजरना होगा। कहा आवेदन करना होगा? किस अधिकारी के माध्यम से तबादला किया जा सकता ?
Important Dates – सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश भोपाल ने हाल ही मे शासकीय कर्मचारियों के स्थानांतरण की अवधि में परिवर्तन किया है। सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा दिनांक 16.09.2022 को पत्र जारी किया गया है। जिसके अनुसार राज्य एवं जिला स्तर पर शासकीय कर्मचारी एवं अधिकारियों के स्थानांतरण 17.09.2022 to 05.10.2022 तक किये जा सकेंगे। इस अवधि में प्रत्येक विभाग अपनी प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ट्रांसफर कर सकेंगे।
मध्यप्रदेश नवीन स्थानांतरण नीति 2021-22 से हटकर किये जाने वाले ट्रांसफर के प्रकरणों में माननीय मुख्यमंत्री जी के समन्वय में आदेश प्राप्त करने होंगे। ट्रांसफर करने पर जा पद रिक्त हो जावेगा उसकी पूर्ती उसी पद के समकक्ष अधिकारी की पदस्थापना से की जाएगी।
मध्य प्रदेश संवर्ग के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारीगण, मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारीगण साथ ही मंत्रालय सेवा के अधिकारी एवं कर्मचारियों पर यह पालिसी लागू नही होगी।
MP Transfer Policy 2021-22 for Government Employee
मध्यप्रदेश नवीन स्थानांतरण नीति अनुसार ट्रांसफर की प्रकिया –
1- प्रत्येक जिला एवं राज्य के शासकीय कर्मचारी जो तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में आते है उनके स्थानांतरण जिले के भीतर कलेक्टर के माध्यम से संबंधित विभाग के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत किया जावेगा। तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के ट्रांसफर आदेश विभागीय जिला अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।
2- सभी विभागों के राज्य संवर्ग के अंतर्गत विभागाध्यक्ष तथा शासकीय उपक्रमों में पदस्थ प्रथम श्रेणी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के स्थानांतरण आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के उपरांत प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी किये जाते है।
3- राज्य संवर्ग के शेष समस्त प्रथम श्रेणी अधिकारीगण तथा द्वितीय एवं तृतीय श्रेणियों के अधिकारियो एवं कर्मचारियों के ट्रांसफर (जिले के भीतर किये जाने वाले स्थानांतरण को छोडकर) सभी के आदेश विभागीय भारसाधक मंत्री के अनुमोदन उपरांत प्रशासकीय विभाग के अपर मुख्य सचित/प्रमुख सचिव/सचिव के द्वारा जारी किये जाते है।
4- ट्रांसफर किये गये शासकीय सेवक की छुट्टी नई पदस्थापना वाले कार्यालय से ज्वाईन करने के बाद स्वीक़त किया जावेगा।
5- राज्य संवर्ग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानांतरण आदेश (जिले के भीतर किये जाने वाले स्थानांतरण को छोडकर) विभागीय मंत्री के अनुमोदन उपरांत विभागाध्यक्ष द्वारा जारी किये जावेंगे।
6- प्रतिबंध अवधि के बाद या टा्ंसफर नीति से हटकर निम्न परिस्थिति में प्रथम, द्वितीय एवं त़तीय श्रेणी के शासकीय सेवकों के स्थानांतरण आदेश मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से समन्वय में अनुमोदन उपरांत ही जारी किये जा सकते है ;
- यदि कर्मचारी गंभीर बीमारी से पिडित है।
- शासकीय सेवक की अत्यंत गंभीर शिकायत एवं लापरवाही प्रमाणित होने पर।
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