Ayushman Bharat Yojana MP आयुष्मान भारत योजना 2021

Ayushman Bharat Yojana MP आयुष्मान भारत योजना 2021 आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य गरीब एवं असहाय परिवारों पर बीमारियों पर खर्चे होने वाले आर्थिक बोझ एवं गुणवत्त्तापूर्वक इलाज समय पर उपलब्ध कराना है। इस योजना के हितग्राहियों परिवार को पॉंच  लाख रूपये (5,00,000) का सलाना ईलाज, योजना के अन्तर्गत सम्बध्द निजी, एवं शासकीय चिकित्सालयों एवं Government Medical College  में उपलब्ध होगा।

आयुष्मान भारत योजना के पात्र परिवार :- योजना में तीन प्रकार के हितग्राही परिवार है:-

सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 में चिन्हित वंचित श्रेणी के ग्रामीण परिवार सम्मिलित होगें एवं चिन्हित व्यवसाय आधारित शहरी परिवार सम्मिलित रहेंगे।

साथ ही कुछ श्रेणियों के परिवार स्वतः ही समावेशित रहेंगे।

  • ग्रामीण परिवार वो:-
  • जिनके पास केवल 1 कमरें का मकान हो। जिनकी कच्ची दीवारें एवं कच्ची छत हों |
  • भूमिहीन गृहस्थी धारक जो हस्तचलित नैमित्तिक श्रमिक हों।
  • वे परिवार जिनकी मुखिया महिला हो एवं जिनके घरों में 16-59 वर्ष पुरूष सदस्य न हो।
  • दिव्यांग एवं कोई सक्षम शरीर सदस्य घर में न हो।
  • अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति ।
  • स्वतः सम्मिलित होने वाले ग्रामीण परिवार-
  • आश्रयहीन घर
  • बेसहारा
  • हस्त अपमार्जक
  • आदिम आदिवासी समूह
  • कानूनी रूप से छुड़वाए हुए बुंधआ मजदूर

Ayushman Bharat Yojana MP

  • शहरी क्षेत्र में परिवार वो-
  • चिथड़ा बीनने वाला,भिखारी , घेरलू कामगार
  • सड़क विक्रेता /मोची / फेरीवाला
  • निर्माण मजदूर ,/ नलसाज / मकान बनाने वाला /रंगसाज / वेल्डर / सूरक्षाकर्मी
  • कुली एवं सिर पर भार ढोने वाल। मेहतर/सफाई कर्मचारी/माली।
  • घरेलू कार्य करने वाले / शिल्‍पकार / हस्‍तकलाकार/ दर्जी
  • परिवहन कामगार/वाहन चालक/कंडक्‍टर/ ठेलागाडी ढ़ोने वाले/ रिक्‍शा खींचने वाले
  • दुकान कार्यकर्ता / चपरासी/ वितरण सहायक / बैरा
  • विद्युत कारीगर/मिस्त्री /मरम्‍मत कर्मी, धौबी।
  • खाद्य सुरक्षा पर्ची धारक।
  • असंगठित क्षेत्र के मजदूर परिवार।
  • ग्रामीण एवं शहरी परिवार जो राज्‍य बिमारी सहायता योजना में लाभ ले रहे है। इस प्रकार कुल 1.4 करोड़ परिवार म.प्र. में योजना का लाभ ले रहे है। इस योजना का लाभ बच्‍चें से लेकर वृद्वजन तक सभी ले सकते है। सदस्‍यों की ऐसी कोई सीमा नही है।

हितग्राही बनने के लिए प्रक्रिया-

इस योजना में कोई नामांकन प्रक्रिया नहीं है। हितग्राही बनने के लिए यह योजना पात्रता आधारित है। जिसके हितग्राही की सूची समाजिक आर्थिक एवं जातिगत गणना २०११ संबल योजना एवं खाद्य सुरक्षा पर्ची धारक में संकलित कर दी गई है।

अपनी एवं अपने परिवार की पात्रता जानने की प्रकिया –

निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर पर सम्‍पर्क करे या योजना से सम्‍बंद्व निजी अथवा शासकीय चिकित्‍सालय में आधार कार्ड, परिवार की समग्र आईडी या अन्‍य कोई फोटो आधारित शासकीय पहचान पत्र जैसे वोटर कोर्ड, पेन कार्ड और साथ में परिवार के पहचान पत्र जैसे राशन कार्ड लेकर जाए। सीएससी सेंटर पर आयुष्‍मान मित्र आपको आपका नाम ढूँढ़ कर कार्ड बनाने में आपकी सहायता करेंगे। आयुष्‍मान भारत निरामयम योजना में कॉल सेंटर 14555/ 18002332085 पर भी फोन करके भी जानकारी प्राप्‍त की जा सकती है।

यदि हितग्राही का नाम सूंची में प्रदर्शित होता है तो अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर हितग्राही अपना आधार कार्ड अथवा कोइ भी फोटो आधारित शासकीय परिचय पत्र जैसे वोटर आईडी या पैन कार्ड और साथ में  राशन कार्ड की प्रति ले जाकर रू 30 का शुल्‍क देकर गोल्‍डन कार्ड बनवा सकता है।

यदि किसी के पास कार्ड उपलब्‍ध नही है और उसका नाम हितग्राही की सूंची में है तो उस स्थिति में हितग्राही संबंद्व चिकित्‍सालय में स्‍थापित कियोस्‍क पर आयुष्‍मान मित्र से संपर्क कर शासकीय परिचय पत्र जैसे वोटर कार्ड या पैन कार्ड के साथ राशन कार्ड की प्रति दिखाकार निशुल्‍क अपना कार्ड बनवा सकते है किन्‍तु इस स्थिति में उन ही मरीजों का कार्ड बनेगा जिनको संबद्व चिकत्‍सालय में भर्ती किया जाना है।

आयुष्मान भारत “निरामयम” योजना 2021 MP

 आयुष्मान भारत “निरामयम” योजना केवल उन मरीजों के लिए है जो अस्‍पताल में भर्ती होकर इलाज करवा रहे है। अगर बाह्य रोगी विभाग में डॉक्‍टर की सलाह के उपरान्‍त किसी को भर्ती किया जाता है तो जॉच का खर्चा पैकेज में सम्मिलित कर लिया जावेगा अन्‍यथा जॉंच की फीस मरीज द्वारा बहन की जावेगी।

अगर हितग्राही की सूची में उसके नाम में त्रुटी हो तो आपके परिवार के किसी भी सदस्‍य का नाम उपलब्‍या होने की स्थिति मे फोटो आधारित शासकीय परिचय पत्र को उपयोग कर सत्‍यापन के उपरांत त्रुटी सुधारी जा सकती है।

नये परिवारजन जुडने की प्रक्रिया – New Family Member ko Ayushman Card me kaise jode?

परिवार में जुडे नये सदस्‍य की जानकारी कभी भी हितग्राही की सूची में जुड़वा सकते है। प्रक्रिया निम्‍नानुसार है –

  1. अपने नजदीक कॉमन सर्विस सेंटर (Common Service Center) पर या आयुष्‍मान भारत से संबद्व चिकित्‍सालय में संपर्क करे ।
  2. वहा पर आयुष्‍मान मित्र परिचय पत्र मांगेगे ताकि नये सदस्‍य से आपका रिश्‍ता जोड़ सकें। परिचय पत्र में वे आपसे परिवार की समग्र आईडी, राशन कार्ड या राज्‍य निर्धारित परिवार कार्ड या नये जन्‍में बच्‍चे को जन्‍म प्रमाण पत्र की आवश्‍यकता होगी
  3. एक बार अगर परिवार के सदस्‍य का नाम का मिलान हो जाता है संबंधित परिवार के हर सदस्‍य का व्‍यक्तिगत ईकार्ड आवश्‍यक पहचान पत्र दिखाकार बनवाना होगा।
  4. आयुष्‍मान योजना के अंतर्गत चिन्हित हितग्राही कार्ड बनाने के उपरांत पूरे देश में किसी भी राज्‍य में योजना से संबद्व निजी, शासकीय चिकित्‍सालयों एवं शासकीय चिकित्‍सा महाविद्यालय में इलाज कराया जा सकता है।

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Updated: 23/03/2021 — 12:03 pm