Delivery Sahayta Yojan 2020 MP मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना 2020-21

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आज इस  पोस्ट के माध्यम से हम आपको एक ऐसी मध्य प्रदेश सरकार की योजना के बारे में बताने वाले हैं जिसका लाभ गर्भवती महिलाएं ले सकती है। हाल ही में मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रसूति सहायता योजना में कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। और इस योजना में गर्भवती महिलाओं को शासन की ओर से एक राशि प्रदान की जाती है। आज इस पोस्ट के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आप प्रसूति सहायता योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं । इस योजना के लिए कौन-कौन से आवेदक पात्र हैं? एवं इस योजना के लिए आवेदन कहां करना पड़ेगा एवं शासन से सहायता प्राप्त करने हेतु कौन कौन से दस्तावेज की जरूरत होगी साथ ही इस योजना से जुड़ी पात्रता क्या है? मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना मध्यप्रदेश के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करने वाले हैं-

Delivery Sahayta Yojan 2020 MP/MP Mukhyamantri Prasuti Sahayta Yojan 2020-21  

  • योजना का नाम – मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना 2018
  • योजना से प्राप्त राशि अनुदान राशि –  ₹16000
  • आवेदक –  पंजीकृत असंगठित श्रमिक

जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि करीब महिलाओं के पास या उनके पति के पास इतना पैसा नहीं होता कि वहां प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने बच्चों की डिलीवरी करा सके,क्योंकि सभी  श्रमिक महिलाएं काम करके अपना जीवन यापन करती हैं । गर्भावस्था के दौरान वह कार्य करने में असमर्थ रहती है एवं परिवार की आय का साधन भी खत्म हो जाता है क्योंकि श्रमिक महिलाएं गर्भावस्था के दौरान काम नहीं कर सकती।  इसलिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा ऐसी सभी महिलाएं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए एक निश्चित अनुदान राशि प्रदान की जाती है जिससे श्रमिक महिलाएं गर्भावस्था के दौरान घर में बैठ कर आराम कर सकें और जच्चा एवं बच्चा दोनों ही स्वस्थ रहे। \

MP Mukhyamantri Prasuti Sahayta Yojan 2020  application form

How to apply MP Prasuti Sahayta Yojna 2018

प्रसूति सहायता योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2018 को हुई है यहां योजना मध्य प्रदेश के सभी 51 जिलों में चल रही है इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र दोनों आते हैं । दोनों क्षेत्र की महिलाएं इस योजना का फायदा ले सकती हैं । इस योजना से महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए जहां सहायता प्रदान की जाती कोई भी गरीब महिला जो ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में निवास करती हैं एवं  उसका या उसके पति का पंजीयन संबल योजना के अंतर्गत हुआ है। 

जिसके पास कर्म कार्ड है इस योजना का फायदा ले सकता है इस पूरी योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को ₹16000 की राशि प्रदान की जाती है यहां राशि गर्भवती महिला को तो किस्तों में भुगतान की जाती है यहां राशि की पहली किस बच्चे के जन्म के 3 महापुर एएनएम जांच करवाने पर एवं आवश्यक टीकाकरण करने पर ₹4000 एवं बच्चे के जन्म के पश्चात शासकीय चिकित्सालय द्वारा उपलब्ध ₹12000 की राशि प्रदान की जाती है। इस लाभ को प्राप्‍त करने केे लीये आपको आंगनवाडी कार्यकर्ता से संम्‍पर्क करना पडता है या एएनएम से । 

श्रमिक प्रसूति सहायता योजना के लिए पात्रता –

केवल वही महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकेंगे जिनके पति या तो स्वयं असंगठित कर्मचारी के रूप में संबल योजना में रजिस्टर्ड है । 

इस योजना का लाभ लेने हेतु गर्भवती महिला न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए उससे कम आयु की महिलाएं इसका लाभ नहीं ले सकती । 

मध्य प्रदेश कि गर्भवती महिलाओं को ही यह सहायता प्रदान की जाएगी। 

इस योजना का लाभ लेने हेतु शासकीय चिकित्सालय में डिलीवरी करवानी पड़ेगी ।

प्रसूति सहायता योजना हेतु  निम्नलिखित प्रमाणपत्र आवश्यक

  • गर्भवती महिला का परिचय पत्र होना चाहिए ।
  • निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • चिकित्सालय द्वारा बच्चा कार्ड होना चाहिए।
  • डिलीवरी प्रमाण पत्र होना  गर्भवती महिला का।
  • आधार कार्ड एवं बैंक खाते की पासबुक की फोटो कॉपी।

मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रसूति सहायता योजना की शुरुआत 2018 में की गई है इस योजना के तहत ऐसी महिलाएं गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करती है सरकार की ओर से प्रसूति सहायता प्रदान की जाती है जिससे कि उनका जच्चा और बच्चा दोनों ही स्वस्थ रहें  प्रसूति सहायता योजना कल आप गर्भवती महिलाएं तीन बच्चों के जन्म तक ले सकते हैं पहले यह योजना सिर्फ दो बच्चों तक थी किंतु हाल ही में से 3 बच्चों की प्रसूति तक दे है यदि आप की दूसरी डिलीवरी में एक साथ दो बच्चे हो तो   भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं इस योजना का लाभ लेने के लिएआपका या आपके पति का पंजीयन कर्म कार्ड संबल योजना में होना चाहिए ज्ञाने आपके पास संबल योजना का कार्ड होना चाहिए जिसमें आप एक असंगठित मजदूर किस श्रेणी में आते हो । 

अतिरिक्‍त लाभ भी ले सकेंगे – 

मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना 2018 के अंतर्गत पंजीकृत असंगठित महिला श्रमिक हेतु 45 दिन का न्यूनतम वेतन प्रदान किया जाता है । साथ में 1400 रुपए ग्रामीण भत्ता ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं के लिए एवं ₹1000 शहरी क्षेत्र में निवास करने वाली गर्भवती महिलाओं के लिए अतिरिक्‍त प्रदान किया जाता है । 

विभिन्न श्रमिकों को आर्थिक हित लाभ प्रदान कर उनकी जीवन स्तर में सुधार करने के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह सहायता प्रदान की जाती है 45 दिन का न्यूनतम वेतन पंजीकृत महिला समिति को प्रदान किया जाता है

इसी योजना के लिए ग्रामीण क्षेत्र विकास खंड चिकित्सा अधिकारी से या शहरी क्षेत्र में रहने वाली महिलाएं सिविल सर्जन अधीक्षक मेडिकल कॉलेज अस्पताल से संपर्क कर सकते हैं

नोट – योजना से संबंधित अधिक जानकारी आपको आंगनवाडी कार्यकर्ता या एएनएम से प्राप्‍त होगी। आवेदन फार्म भी भी आपको वही से प्राप्‍त होगा।

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Updated: 23/03/2021 — 12:03 pm