Farlo Yojan 2021 MP full details – मध्यप्रदेश के शासकीय कर्मचारी के लिए बहुत ही बडी खुशखबरी है।यिद आप भी मध्यप्रदेश में शासकीय सेवा में कार्यरत है तो फरलो योजना 2021 का लाभ आप भी ले सकते है। फरलो योजना क्या है?, इस योजना की पूरी जानकारी?, कौन इस योजना का लाभ ले सकता है?, योजना के लिए कहा आवेदन करना होगा?, योजना का आवेदन कौन स्वीकृत करेगा? बारे में पुरी जानकारी निचे दी गई है।
फरलो योजना क्या है– हाल ही में कोरोना वायरस के कारण प्रदेश की अर्थव्यवस्था निचले स्तर पर आ गई है। मध्यप्रदेश में शिवराज सरकार जल्द लागु करने जा रही है फरलो योजना 2021. शासकीय कर्मचारी को होगा फायदा। अब वे जा सकेंगे लम्बी छुट्टी पर और सरकार उन्हे छुट्टी पर जाने का भी वेतन प्रदान करेगी। इस योजना के अंतर्गत अत्यावश्यक विभागो को छोडकर बाकी विभाग के कर्मचारी ले सकेगे 5 साल तक का अवकाश ले सकेंगे।
Farlo Yojan 2021 MP in Hindi full details
फरलो योजना 2021 की पुरी जानकारी- मध्यप्रदेश में शिवराज सरकार ला रही है फरलो योजना २०२१ इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारी को ५ साल तक अवकाश ले सकते है इस योजना के तहत 50 प्रतिशत वेतन शासकिय कर्मचारी को प्राप्त होगा । लंबे समय से अधिकारी और कर्मचारी विभिन्न कारणो से लम्बें समय के लिए छूट्टीयों पर जाना चाहते है यह योजना ऐसे ही कर्मचारियो को लाभांवित करने के उद्देश्य से बनाई गई है । इस योजना का लाभ लेने वाले अवकाश कि अवधि में अपना व्यापार प्राइवेट नौकरी बिजनेस कर सकते है
फरलो योजना के लाभ एवं हानि –
- शासकिय कर्मचारियो के अवकाश पर जाने के कारण उनकी सिनियारिटी पर कोई प्रभाव नही पडेगा ।
- 50 प्रतिशत वेतन प्राप्त होता रहेगा।
- यदि अवकाश पर रहते हूए किसी कर्मचारी या अधिकारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रितो को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिया जायेगा ।
- ऐसे शासकिय अधिकारी जो इस योजना का लाभ ले रहे है वे बिच में ड्यूटी ज्वाइन नही कर सकते ।
- परिविक्षा अवधि के दौरान इस योजना का लाभ नही लिया जा सकता ।
- छुट्टी के दौरान कर्मचारी को इन्क्रिमेंट प्राप्त नही होगा।
- लेकिन पेंशन का हकदार होगा ।
- फरलो योजना की अवधि में शासकीय सेवक को किसी प्रकार की वाहन सेवा या टेलिफोन की सुविधा प्रदान नही की जावेगी।
फर्लो योजना के लिए आवेदन कैसे करे :-
स्वेच्छा से इस योजना के लिए आवेदन देने पर आवेदक को कम से कम तीन एवं अधिक से अधिक पांच वर्ष तक का फरलो अवकाश दिया जावेगा। योजना के लिए आवेदन करने के आपको संबंधित विभाग में आवेदन देना होगा। आप जिस कार्यालय में कार्यरत् है उस कार्यालय के उच्च अधिकारी के पास आवेदन जमा करना होगा। आवेदन संबंधित अधिक जानकारी कार्यालय के स्थापना विभाग से प्राप्त की जा सकेगी। .इस योजना के की अवधि समाप्त होने के पूर्व शासकीय सेवक वापस नही आ सकेगा।
योजना के लिए आवेदन कौन स्वीकृत करेगा –
- राजपत्र अधिकारी के मामले में प्रशासकीय विभाग के पास आवेदन स्वीकृत एवं अस्किृत करने का अधिकार होगा।
- तृतीय श्रेणी के मामले में विभागाध्यक्ष के पास आवेदन स्वीकृत एवं अस्किृत करने का अधिकार होगा।
- चतुर्थ श्रेणी के मामले में नियुक्ति अधिकारी के पास आवेदन स्वीकृत एवं अस्किृत करने का अधिकार होगा।
फरलो योजना किन किन विभागो पर लागू नही होगी –
- लोग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कार्यरत चिकित्सा, सह चिकित्सा, पैरा मैडिकल और तकनीकी स्टॉफ पर योजना लागू नही होगी।
- चिकित्सा शिक्षा विभाग के अध्यापन स्टॉफ, सह चिकित्सा, पैरा मैडिकल और तकनीकी स्टॉफ पर योजना लागू नही होगी।
- तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा, आदिम जाति कल्याण विभाग के अध्यापन स्टाफ, पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला स्टॅाफ पर योजना लागू नही होगी।
- ग्रह विभाग पुलिस के अलिपिकवर्गीय कर्मचारी पर पर योजना लागू नही होगी।
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