Gramin Street Vendors loan Yojna 2020 MP. How to apply online application for Mukhyamantri Gramin Street Vendors loan Scheme 2020 MP. Rural Street Vendors Loan Scheme 2020 Madhya Pradesh online apply through MPonline Portal.
ग्रामिण स्ट्रीट वेंडर्स ऋण योजना 2020
- योजना का नाम – ग्रामिण स्ट्रीट वेंडर्स ऋण योजना 2020
- घोषणाकर्ता – मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान
- योजना प्रारंभ होने की तिथि 08.07.2020
- प्राप्त धनराशि – 10,000
- आवेदन करने की प्रक्रिया – Online
Gramin Street Vendors loan Yojna 2020 MP
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश में ग्रामिण स्ट्रीट वेंडर्स ऋण योजना 2020 की शुरूआत की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आज दिनांक 8 जुलाई 2020 को योजना का शुभारंभ किया ।
मध्य प्रदेश में लोक डाउन होने के कारण सम्पूर्ण राज्य में धारा 144 लगा दी गई थी। जिसके कारण ग्रामिण क्षेत्र में रहने वाले छाटे छोटे कामगार का काम बंद हो गया जो पैसे उन्होने व्यापार के लिए रखे थे वो भी 3 माह के लॉकडाउन में खत्म हो गये एसे में उन ग्रामिण क्षेत्रों के कई छोटे-छोटे मजदूरों जैसे नाई, फेरी वाला, कुम्हार, खिलौने वाला, ठेले वाले, समोसे कचोडी बेचने वाले आदि को कार्य प्रारंभ करने के लिए उन्हे आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।
मध्यप्रदेश शासन ग्रामिण स्ट्रीट वेंडर्स ऋण योजना 2020 के तहत ग्रामीण क्षेत्र के पथ विक्रेताओं को ₹10000 की राशि बिना किसी ब्याज के बिना किसी बैंक गारंटी के बैको में माध्यम से उपलब्ध करा रही है।
इस योजना के तहत हितग्राहीयों को बैंको के माध्यम से 10 हजार रूपये का लोन दिया जावेगा इसके लिए कोई बैंक गारंटी की आवश्यकता नही होगी इस लोन की गारंटी शिवराज सरकार ले रही है। पहले आवो पहले पाओ की तर्ज पर मिलेगा लोन मिलेगा ।
ग्रामिण स्ट्रीट वेंडर्स ऋण योजना 2020 के लिए ऑनलाईन आवेदन करना होगा इसकी पूरी प्रकिया निचे बताई गई है।
ग्रामिण स्ट्रीट वेंडर्स ऋण योजना के हितग्राही को मुलधन की राशि ही वापस करनी होगी । जो ब्याज लगेगा वेा शिवराज सरकार भरेगी। १४ फिसदी ब्याज सरकार की ओर से भरा जावेगा ।
Street Vendor Registration service has been stopped by the Department.
Ayushman Bharat Yojna 2020 Full Details Click here
Street vendor Registration – Click here