Mukhyamantri Jankalyan Shiksha Protsahan Yojna 2021 in Hindi
Mukhyamantri Jankalyan Shiksha Protsahan Yojna 2021/ Chief Minister’s Education Incentive Scheme 2021 MP for Poor Student.
योजना के बारे में – मध्यशप्रदेश शासन ने वर्ष 2018 में इस योजना को प्रारंभ की थी किन्तु् लोगो को इसकी जानकारी कम होने के कारण लोग इस योजना का लाभ नही ले पाएं। आज इस योजना के बारे में मै आपको पूरी जानकारी दूंगा। इस योजना का पुराना नाम विक्रमादित्य नि:शुल्क शिक्षा योजना था ।
मध्यप्रदेश के पंजीकृत असंगठित कर्मकारों की संतानों को निःशुल्क उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए विक्रमादित्य नि:शुल्क शिक्षा योजना के स्थान पर मध्यंप्रदेश के माननीय मुख्यामंत्री ने “मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना” का शुभआरंभ किया । इस योजना के अंतर्गत ऐसे विद्यार्थी को स्नातक/पॉलीटेकनिक डिप्लोमा या आईटीआई पाठक्रमों में प्रवेश प्राप्त करने पर शुल्क का भुगतान राज्य् शासन द्वारा किया जाता है।
पात्रता की शर्त – इस योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन कर्ता को मध्यंप्रदेश का निवासी होना चाहिए। एवं मध्यप्रदेश शासन के श्रम विभाग में माता/पिता का असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीयन होना चाहिए।
Mukhyamantri Jankalyan Shiksha Protsahan Yojna 2021 in Hindi
योजना कॉलेज /पोलीटेकनिक ‘डिप्लोमा/आईटीआई पाठ्यक्रमों हेतु निम्नानुसार लागू है :-
इंजीनियरिंग क्षेत्र – कोई भी विद्यार्थी जिसने जेईई मेन्स परीक्षा में १ लाख 50 हजार तक रैंक प्राप्त किया है, अगर किसी भी शासकीय अथवा अशासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में उपरोक्त आधार पर प्रवेश प्राप्त करता है तो निम्नानुसार सहायता उपलब्ध करायी जायेगी :-
• शासकीय कॉलेज को देय शुल्क शासन द्वारा वहन किया जावेगा।
• प्रायवेट कॉलेज को देय शुल्क रूपये १.५ लाख तक या वास्तविक रूप से देय शुल्क जो कम हो राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।
उपरोक्त सहायता सभी पात्र छात्रों को उपलब्ध करायी जावेगी। यदि किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पृथक प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश दिया जाता है और छात्र जेईई mains में १ लाख 50 हजार तक धारण करता है तो उसे भी पात्रता होगी
मेडिकल की पढ़ाई :- जिन विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा (नीट) के आधार पर केन्द्र या राज्य शासन के मेडिकल कॉलेज/डेन्टल कॉलेज के एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस पाठ्यक्रम एवं मध्यप्रदेश में स्थित प्रायवेट मेडिकल कॉलेज के एम.बी.बीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया हो, उन विदयार्थी को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन कियाजावेगा। भारत शासन के ऐसे संस्थान, जो स्वंय के द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर प्रवेश देते हैं, को भी योजना में सम्मिलित मान्य किया जावेगा।